Haryana news Hansi Preparation to clamp down on school vehicles in Hansi, now action will be taken
स्कूल वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक दौड़ाया तो कटेगा चालान
अब तक न्यूज, हांसी : सुनील कोहाड़
एसडीएम डॉ जितेंद्र सिंह अहलावत ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत निजी स्कूली वाहनों का निरीक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। पॉलिसी के तहत गठित उपमंडल स्तरीय कमेटी इस अभियान के दौरान स्कूलों में जाकर वाहनों का निरीक्षण करेगी और निर्धारित नियमों को पूरा नहीं करने वाले निजी विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाएगी।
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डॉ जितेंद्र अहलावत सोमवार को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत गठित उपमंडल स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के सफर को सुरक्षित बनाने उद्देश्य को लेकर सुरक्षित वाहन पॉलिसी लागू की गई है। सभी निजी स्कूल संचालकों को इस पॉलिसी की अनुपालना करना अति आवश्यक है। इस पॉलिसी में निजी स्कूल वाहनों के लिए करीबन 20 नियम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वह पॉलिसी में शामिल सभी निर्धारित नियमों की अनु पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत गठित मंडल स्तरीय कमेटी में शामिल पुलिस, शिक्षा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, परिवहन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह स्कूलों में जाकर निजी स्कूल वाहनों का निरीक्षण करें और जो निजी स्कूल सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की उल्लंघन करते जाए उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। एसडीएम को इस उपमंडल स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
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एसडीएम ने कहा कि हर तीन महीने के बाद सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत गठित कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में कमेटी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। स्कूल वाहनों का निरीक्षण हर वर्ष करवाया जाएगा। अधिकारियों इसके लिए शेड्यूल तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि हर सप्ताह स्कूलों का निरीक्षण दौरा अवश्य किया करें और ध्यान रखें कि मंडल स्तरीय कमेटी में शामिल सभी सदस्य मौके पर मौजूद रहे ताकि निरीक्षण के दौरान की गई तमाम कार्यवाही मौके पर ही निपटाए जा सके।
सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल संचालकों को इन निर्धारित नियमों की करनी होगी पालना: एसडीएम ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव टेप लगी हो ,बस में गति नियंत्रक उपकरण लगा होना चाहिए, बस की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए ,स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरे, अग्नि नियंत्रण यंत्र ,प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स न केवल लगे होने चाहिए बल्कि चालू हालात में होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्कूल वाहन में आपातकालीन खिड़की सही हालात में हो, स्कूल बस कार ड्राइवर कम से कम 5 वर्ष अनुभवी ,लाइसेंस युक्त, नशा न करने वाला, स्कूल बस में चालक के अलावा एक परिचालक या सहायक होना चाहिए, स्कूल बस पर रूट, स्कूल का नाम ,प्राचार्य या मालिक का दूरभाष नंबर ,पुलिस का दूरभाष नंबर , चाइल्ड हेल्प लाइन आदि अंकित होने चाहिए ,स्कूल बस में पर्दे या काले शीशे नहीं लगे होने चाहिए, वाहन में जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए, चालक परिचालक निर्धारित वर्दी में नेम प्लेट सहित होने चाहिए, वाहन चालक का प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर सिविल सर्जन द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया हुआ होना चाहिए, चालक परिचालक समय-समय पर यातायात विभाग द्वारा आयोजित ट्रेनिंग में भाग लेने वाला होना चाहिए इनके अलावा कई और नियम भी पॉलिसी के तहत निर्धारित किए गए हैं इन सभी नियमों की पालना हर स्कूल संचालक को अवश्य करनी होगी।
बैठक में डीएसपी प्रदीप यादव खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार रोडवेज विभाग एस एस देवेंद्र सिंह आरटीए कार्यालय से आर एस ए मुकुल एसडीएम की स्टेनो संतोष गिल तथा अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

