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पंचकूला से चंडीगढ़ कूच करने के लिए माननी होंगी ये शर्तें |

 current Hindi news Haryana conditions have to be followed to travel from Panchkula to Chandigarh


अब तक न्यूज, पंचकूला / चरण सिंह 


आए दिन अपनी मांगों को लेकर पंचकूला से चंडीगढ़ कूच करने वाले प्रदर्शनकारियों को अब जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रदर्शनकारियों के लिए सरकार ने कुछ मानक तैयार किए हैं, जिनका पालन करने पर ही प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रदर्शनकारियों को पंचकूला से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चौंक पर जाने से रोकने के लिए कई तरह की अनुमति लेनी होंगी।






यदि प्रशासन अनुमति नहीं देता, तो प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की ओर कूच नहीं कर पाएंगे। 4 मार्च 2023 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंचकूला के निवासियों द्वारा जनहित याचिका दायर करने पर न्यायालय ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था और प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश दिया थे कि अवरोधों को दूर रखें। न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन के परामर्श से पंचकूला प्रशासन को भी निर्देश दिया था कि सभी सड़कों को विघ्न और बाधा मुक्त शहर के लिए प्रयास किए जाएं। अब मानक संचालन प्रक्रिया







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इन शर्तों का करना होगा पालन


• प्रदर्शनकारियों द्वारा एसडीएम, पंचकूला से लगभग 10 दिन पहले लिखित अनुमति प्राप्त करना ।


• एसडीएम तदनुसार पुलिस, नागरिक प्रशासन से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं।


• संगठनों को अनुमति प्राप्त करने से पहले बांड / जमानत जमा करने के लिए कहा गया है।


• एसडीएम को आयोजित की जाने वाली रैलियों / प्रदर्शनकारियों के स्थलों का उल्लेख करना चाहिए।


• कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि संगठन / प्रदर्शनकारी पंचकूला की सड़कों के भीतर और बाहर व्यक्तियों की आवाजाही / यातायात को अवरुद्ध नहीं करने का वचन नहीं देते हैं।


लाउड स्पीकर की अनुमति का - उपयोग अनुमत अवधि पर अलग से किया जा सकता है।


(एसओपी) सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष कई शर्तें लगाकर प्रस्तुत की गई है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को इनका पालन करना होगा।

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