नई दिल्ली (एजेंसी)।
Ab Tak News Hindi उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने को गैर कानूनी बताया और इस मामले के अदालत के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के गुजरात उच्च न्यायालय की सिफारिश और इससे संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दिया। पीठ ने पदोन्नति से विवाद संबंधी अंतिम फैसला आने तक 68 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति से पहले के पद पर ही बने रहने का आदेश दिया। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति शाह ने फैसला सुनाते हुए हुए कहा कि संबंधित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति का मामला अदालत के विचाराधीन है। ऐसे में उनकी पदोन्नति करने की अधिसूचना न्याय संगत नहीं है। न्यायमूर्ति शाह की नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति के लिए योग्यता, वरिष्ठता और जरूरी जांच अनिवार्य है। इनकी अनदेखी यह किया जाना गैर कानूनी है।


