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Hindenburg-Adani Group case :सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की गुहार खारिज करते हुए दिए निर्देश |

 Hindenburg-Adani Group case 

हिंडनबर्ग-अडानी समूह मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सेबी को दिया 14 अगस्त तक का समय


नई दिल्ली (एजेंसी)।


उज्याल ने बुधवार को पूरी करने के लिए भारतीय प्रतिभूति औरी को 14 अगस्त तक का और समय दिया। मुख्य वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जेबी पारीवाला की पीठ ने जांच पूरी करने के लिए महीने का अतिरिक्त समय देने की को मुहार ठुकरा को दिया और उसे 14 अगस्त को एक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। 





सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सेबी की गुहार को खारिज करते हुए कहा कि जांच को अनिश्चितकालीन समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति अभय मनोहर समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की एक प्रति सेबी को सांझा करने आदेश दिया। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी को रिपोर्ट जारी होने के बाद बाजार नियामक सेबी जांच शुरू हुई थी। जिसमें  "लेखांकन धोखाधड़ी"  और स्टॉक हेराफेरी का आरोप लगाया गया था। 








कई सालों से जांच कर रही है सेबी: भूषण

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि सेवी कई वर्षों से अडानी को जांच कर रही है। उन्होंने 2016 और फिर [2021 की के को रिकार्ड पर रखने का निर्देश देने की मांग को भूषण ने कहा, "संसद में कहा गया है कि वे अडानी की जाय कर उन्हें बताना होगा कि उन जायों में क्या हुआ है। इस मामले के पक्षकार के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि सेबी ने उस दल को भी अवगत नहीं कराया है, जिसने जांच करने के लिए नियुक्त किया है।


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