Haryana news Hindi mein, murder attempt case in hisar
अब तक न्यूज, हिसार / सुनील कोहाड़
कुल्हाड़ी से वार करके अपनी पत्नी की murder attempt case में मृतक महिला के पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दोषी पाया है। अदालत इस मामले में 11 मई को आरोपी पिंकू को सजा सुनाएगी। Narnaund Police ने 2020 में आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या और murder attempt case का मामला दर्ज किया था।
कैथल निवासी धनपति ने Narnaund Police को दी शिकायत में बताया था कि उसने अपनी छोटी बेटी सोनू की शादी सन 2014 में हिसार जिले के गांव राजथल निवासी पिंकू के साथ की थी। सोनू और पिंकू के तीन बेटियों ने जन्म लिया तो सोनू का पति पिंकू सोनू को लगातार ताने मारकर मानसिक रूप से परेशान करने लगा। उसके बाद चौथा बच्चा लड़का हुआ तो पिंकू ने छुछक में उनसे 700 ग्राम चांदी और बाइक की डिमांड की। कुछ दिनों बाद पिंकू उसकी बेटी सोनू को मायके से रुपए लाने के लिए तंग करने लगा तो उसकी बेटी ने फोन कर उसे कहा कि उसका पति 2 लाख रुपए मांग रहा है। सोनू ने रोते हुए फोन काट दिया | कुछ देर बाद फिर से फोन आया कि पिंकू ने सोनू की गर्दन और सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है जिसको उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। नारनौंद पुलिस ने धनपति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पिंकू के खिलाफ 12 सितंबर 2020 को दहेज के लिए तंग करने व murder attempt case दर्ज किया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत में कई साल तक चले इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और सोनू का पक्ष ने राजथल निवासी पिंकू के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जिससे उसका दोष अदालत में साबित हो गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित शेरावत ने आरोपी पिंकू को दोषी करार दिया। इस मामले में आरोपी को 11 मई को सजा सुनाई जाएगी।


